पटना: कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 29 जून को देशभर में अनलॉक-2 जारी कर दिया है. जारी आदेश के आलोक में अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी ने राज्य सरकार के सभी विभागों को 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन अनलॉक-2 के दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
अपर मुख्य सचिव गृह ने सभी जिलों के प्रशासन को आदेश जारी करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 29 जून को निर्गत आदेश में राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है कि राज्य सरकार स्थिति का आकलन कर कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर सकती है. इसके अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं जैसा कि आवश्यक हो. अमीर सुभानी ने कहा कि बिहार में कोविड-19 से संक्रमण के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं. इसलिए विचार के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 29 जून को जारी आदेश सभी प्रावधानों के साथ संपूर्ण बिहार में 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेंगे.