पटना (बाढ़):व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एव सत्र न्यायधीश ने अपहरण कांड के दोषी को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है. बता दें कि भदौर थाने में अपहरण कर फिरौती मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
अपर लोक अभियोजक राम स्वरूप लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चार अप्रैल 94 की संध्या सीलदही गांव निवासी धर्मवीर चौधरी अपने खलिहान मे कार्य कर रहा था. उसी दौरान जुगेश्वर महतो, जनार्दन महतो और सुरेंद्र महतो पिस्तौल के बल पर उसका अपहरण कर लिया था. वहीं, फिरौती की रकम एक लाख 20 हजार रुपए लेकर पीड़ित को मुक्त कर दिया था.