पटनाः राजधानी पटना के खुसरूपुर थाने क्षेत्र (Khusrupur Police Station) में नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो युवकों को 20-20 साल (Two convict sentenced 20 Years Jail) की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एडीजे (सप्तम) सह स्पेशल पॉक्सो जज धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत मामले का निपटारा करते हुए दोनों युवकों को दोषी पाए जाने के बाद ये सजा सुनाई है.
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अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को बिहार सरकार से पीडि़त को पांच लाख रुपये मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है. साथ ही जुर्माने की राशि भी पीड़ित को दी जाएगी. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में पीड़ित की तरफ से 7 गवाह पेश किए गए थे. मामले के दोषी रोशन कुमार और नकुल कुमार के खिलाफ 2020 में खुसरूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें पॉक्सो अदालत ने छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई.