पटना: बिहार में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार तरह-तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं. इस क्रम में सफर के दौरान लोग सतर्कता बरते इसके लिए भी परिवहन विभाग की तरफ से कार्य किया जा रहा है. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें इसमें अहम भूमिका निभाएंगी. वहीं, राज्य में रात 9 बजे के बाद से बसें नहीं चलेंगी.
बसों में लगाया जाएगा स्लोगन
राज्य में चलने वाली सभी बसों पर आकर्षक इमोजी और स्लोगन के जरिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि एक जून से राज्य में सार्वजनिक परिवहन के सभी वाहनों को चलाने की इजाजत दी गई है. आम लोगों की जागरुकता के लिए बसों में परिवहन निगम की तरफ से विशेष तैयारी की गई है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों में अंदर और बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी स्टीकर और स्लोगन लगाये जाएंगे. साथ ही जिला प्रशासन के माध्यम से यात्रियों के बीच पैम्पलेट का वितरण कराया जायेगा.
परिवहन सचिव ने किया बस स्टैंड का निरीक्षण परिवहन सचिव ने बस स्टैंड का किया निरीक्षण
सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के परिचालन के पहले दिन परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सोमवार को बांकीपुर बस स्टैंड का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने डीटीओ, एमवीआई, बस डीपो मैनेजर, सभी ड्राइवर/कंडक्टर को यात्रा के क्रम में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए परिवहन विभाग की तरफ से तय किये गए प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया. परिवहन सचिव ने बताया कि पटना के साथ अन्य जिलों में सोमवार से बस, ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर आदि का परिचालन शुरू हो गया है.
इमोजी के जरिए लोगों को दिया गया संदेश 200 बसों का परिचालन शुरू
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पटना से लगभग 200 बसों का परिचालन किया गया है. वर्तमान में राज्य के अंदर बसों का परिचालन शुरू किया गया है. अंतरराज्यीय बस चलाने के लिए दूसरे राज्यों से सहमति मिलने के बाद बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकॉल को सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं.
परिवहन सचिव ने जारी किए दिशा-निर्देश:
- यात्रा के दौरान मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.
- बस में खड़े होकर यात्रा न करें.
- निर्धारित सीट के अतिरिक्त बैठने की अनुमति नहीं है.
- ओवर लोडिंग या अन्य नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी.
- बसों को परिचालन के पहले और परिचालन के बाद सैनिटाइज करना आवश्यक है.