पटना:1 सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल कानून लागू कर दिया गया है. यह कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने लागू किया है. बिहार सरकार इस कानून में किसी भी तरह की राहत नहीं देने वाली है. परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने केंद्र सरकार की ओर से लागू नए कानून की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य और देश की जनता के हित में है.
'डर पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं कड़े कानून'
निराला ने कहा कि हर वाहन चलाने वालों के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि अगर ऑटो यूनियन के लोग मिलकर अपने बातों को रखेंगे तो उनकी मांगों को समझा जाएगा. वहीं, जागरुकता प्रोग्राम के सवाल पर मंत्री संतोष कुमार निराला कहते हैं, कि सरकार इसके लिए सभी माध्यमों का इस्तेमाल कर रही है.
कई राज्यों में लागू नहीं
दरअसल कांग्रेस शासित कई राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम के नाम पर नए नियम को अभी लागू नहीं किया गया है. साथ ही परिवहन मंत्री ने कहा नए वाहन जुर्माना राशि में हुई भारी बढ़ोतरी को बिहार सरकार सही मानती है. मंत्री का मानना है कि कड़े कानून डर पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं. जब आम जनता सड़क पर अपने वाहन को लेकर उतरेगी और कानून का डर रहेगा तो नियम का पालन स्वतः होगा.
परिवहन मंत्री बोले- मोटर व्हीकल जुर्माना राशि में नहीं होगी रियायत 'नाबालिग बच्चों में डर पैदा होगा'
नई मोटर-व्हीकल नियम लागू होने के बाद से बिहार सरकार नियम तोड़ने वालों से भारी जुर्माना वसूल रही है. प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून की आड़ में कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी जनता के साथ गलत करेगा उसे भी बख्शा नहीं जाएगा. इसके लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है. मंत्री का मानना है कि इस कानून से उन नाबालिग बच्चों में डर पैदा होगा, जो सड़कों पर बेतरतीब ढंग से वाहन चलाया करते हैं. साथ ही उन्होंने कहा सरकार की ओर से किए जुर्माना राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी का एकमात्र मकसद जनता का जीवन सुरक्षित करना है.