पटना:राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को ऐसा लगे कि पंचायत चुनाव में कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो उस व्यक्ति को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले गिरफ्तार कर सकता है. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आरक्षी पदाधिकारी को निर्देश दिया जा सकता है. उस व्यक्ति की तलाशी खुद ले सकता है या किसी सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकता है.
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गड़बड़ी करने वाले होंगे अरेस्ट
ये विशेष शक्तियां चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन पदाधिकारियों को दी है. अगर गड़बड़ी करने में किसी महिला की संलिप्तता है, तो अधिकारी पूर्ण ख्याल रखते हुए अन्य किसी भी महिला के द्वारा उसकी जांच कराई जा जा सकती है. अगर जांच के दौरान किसी भी महिला या पुरुष के पास मत पत्र प्राप्त होता है. पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा.
एक साल की सजा का प्रावधान
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों में प्रत्याशियों के नाम और सिंबल को लेकर ईवीएम पर चिपकाए गए सीट को नुकसान पहुंचाने या उसे ले जाने पर 1 साल की जेल तक का कड़ा प्रावधान बनाया है. कोई व्यक्ति जो मतदान केंद्र से उक्त सीट की अनाधिकृत रूप से लेता है या लेने का प्रयास करता है तो उसे सजा हो सकती है.