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प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ी - दस्तावेजों की वैधता

परिवहन सचिव का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद परिवहन विभाग विशेष शिविर लगाकर इन्हें पूरा किया जाएगा. उनका कहना है कि कई सुविधाएं ऑनलाइन भी होगी ताकि लोगों को काम में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

पटना
परिवहन विभाग का फैसला

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Published : Apr 1, 2020, 12:07 PM IST

Updated : Apr 3, 2020, 3:12 PM IST

पटना: लॉक डाउन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने वाहनों के सभी तरह के प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण हुए लॉक डाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

डीटीओ को दिए गए निर्देश
देशभर में 14 अप्रैल तक लगे लॉकडाउन को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी गई है. जिनके डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हो गया था उन्हें 30 जून तक की मोहलत दी गई है. बिहार सरकार की ओर से इसके आदेश निर्गत कर दिए गए हैं. सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है.


विशेष शिविर लगाकर होंगे काम
परिवहन सचिव का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद परिवहन विभाग विशेष शिविर लगाकर इन्हें पूरा किया जाएगा. उनका कहना है कि कई सुविधाएं ऑनलाइन भी होगी ताकि लोगों को काम में किसी प्रकार की परेशानी न हो. इसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों से भी आग्रह किया है कि वे मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानें जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है.

Last Updated : Apr 3, 2020, 3:12 PM IST

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