तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री. पटना:उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में जमानत मिलने के बाद आज चार अक्टूबर को पटना पहुंचे. लैंड फॉर जॉब मामले में बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही न्यायालय पर भरोसा था. केंद्र में बैठी सरकार लगातार विपक्षी दल के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है.
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"आज देखिए किस तरह से आपके नेता संजय सिंह को परेशान किया जा रहा है, कल पत्रकारों को परेशान किया गया था. चुन चुन कर इस सरकार के विरोध में बोलने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. कहीं ना कहीं जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है."- तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री
भाजपा के लोग बैचेन हैंः बिहार में हम लोगों ने जातीय गणना करके दिखाया है. साथ ही लगातार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, इससे बीजेपी के लोग काफी बेचैन हैं. यही कारण है कि विपक्ष को परेशान करने का काम केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है. तेजस्वी यादव ने कहा कि वैसे इससे कुछ होने वाला नहीं है. हमारे ऊपर कई बार चार्जशीट फाइल करके फिर से मुकदमा चलाया गया. आज न्यायालय ने हमें जमानत दे दी है.
गलत नहीं किया तो डर कैसाः तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि क्या आपको गिरफ्तार होने का डर था. उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर डर किस बात का. हमें इन सब बातों का डर नहीं होता है. हम जानते हैं कि कहीं से हमने गलती नहीं की है. जानबूझकर केंद्र में बैठी हुई सरकार परेशान करने का काम कर रही है. लेकिन हमें न्यायालय पर भरोसा है.
क्या हुआ कोर्ट मेंः लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव व फैमिली को राउज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.
क्या है पूरा मामला: पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर वर्ष 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में की गई रेलवे की ग्रुप डी भर्तियों से जुड़ा है. लालू यादव समेत अन्य आरोपितों पर अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का सीबीआई ने आरोप लगाया है. यह भी आरोप लगाया गया कि जोनल रेलवे में एक व्यक्ति की जगह दूसरे को नौकरी देने की ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी.
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