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लालू यादव को बेल मिलने पर तेज प्रताप खुश, बोले- 'शुभ मौके पर मिली है जमानत'

लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने पर तेज प्रताप यादव खुश हैं. उन्होंने कहा कि काफी शुभ वक्त पर उन्हें बेल मिली है. आज इफ्तार पार्टी भी है. सभी आएं और खुशिया मनाएं. पढ़ें रिपोर्ट..

तेज प्रताप यादव लालू यादव
तेज प्रताप यादव लालू यादव

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Published : Apr 22, 2022, 5:02 PM IST

पटनाः चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत (Jharkhand High Court Grants Bail To Lalu) दे दी है. इससे आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हो गया है. इधर राबड़ी आवास में आज ही इफ्तार पार्टी भी है. लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने पर तेज प्रताप यादव काफी खुश (Tej pratap Yadav Statement on Lalu Yadav Bail) हैं. उनका कहना है कि रमजान का मुकद्दस महीना है, रामनवमी भी तुरंत ही खत्म हुआ है. शुभ मौके पर पिताजी को बेल मिला है.

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सभी को भेजा है न्योताः लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने पूजा अर्चना भी की थी. भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा. इफ्तार पार्टी हो रही है. बेल हो गया है. सभी आएं और खुशी मनाएं. फिलहाल बेल के बाद सारी प्रक्रिया हो रही है. जाहिर सी बात है कि मैं बेहद खुश हूं. हम सर्वधर्म सम्भाव का ख्याल रखते हैं. सारे धर्मों को हमें मानना है. इसलिए हमने सभी वर्ग के लोगों को न्योता भेजा है. हमने दोस्तों को भी न्योता भेजा है और पॉलिटिकल लोगों को भी न्योता दिया है. कौन आएंगे और कौन नहीं आएंगे, ये अलग बात है. पीएम मोदी पर ट्वीट के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने ट्वीट किया है. क्या बात है, क्या नहीं है. लोग देख रहे हैं. आप भी देख रहे हैं. फिलहाल पिताजी का बेल हुआ है. ऐसे शुभ मौके पर हम पूरे तरीके से जनता के बीच रहेंगे.

लालू प्रसाद यादव को जमानत: बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. हाईकोर्ट में दायर लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई थी. इससे पहले लालू प्रसाद के केस को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब सीबीआई की ओर से पेश किया गया था. हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी. रांची हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को खारिज करते हुए सुनवाई के बाद निजी मुचलके पर जमानत दी. लालू यादव की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था.

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