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तेज-ऐश्वर्या तलाक मामला : 18 अगस्त को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई

पटना हाई कोर्ट ने तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक (Tej Pratap Yadav Aishwarya Rai Divorce) मामले पर सुनवाई हुई. 18 अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court
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Published : Jul 19, 2022, 2:59 PM IST

पटना :पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में राज्य के पूर्व मंत्री सह विधायक तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की पत्नी ऐश्वर्या राय की अपील पर सुनवाई 18 अगस्त, 2022 को की जाएगी. जस्टिस आशुतोष कुमार सिंह और जस्टिस जीतेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने इस अपील पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुलह का प्रयास करने को कहा था.

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पिछली सुनवाई में तेज-ऐश्वर्या हुए थे उपस्थिति : इसके लिए पहले की सुनवाई में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को इनके बीच बैठक कर सुलह के मुद्दे पर संभावना तलाशने को कहा था. पिछली सुनवाई में तेजप्रताप और ऐश्वर्या न्याय कक्ष में उपस्थित थे. इनके साथ तेजप्रताप की मां व पूर्व सीएम राबड़ी देवी और ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय न्याय कक्ष में उपस्थित थे. सारी सुनवाई बंद कक्ष में हुई थी.

18अगस्त को अगली सुनवाई :ऐश्वर्या की ओर से वरीय अधिवक्ता पी एन शाही ने कोर्ट के पक्ष रखा. तेज प्रताप के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि घरेलू हिंसा को लेकर ऐश्वर्या राय के विरुद्ध पारित आदेश व भरणपोषण (मेंटेनेन्स) से जुड़े मामले में राशि को बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में अपील दायर किया गया है. इस मामले की सुनवाई अब अगली सुनवाई 18अगस्त, 2022 को की जाएगी.

तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय में चल रहा है तलाक का केस: तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय तलाक मामले में सुनवाई करते हुए पारिवारिक न्यायालय ने आदेश जारी किया था. आदेश में कोर्ट ने तेजप्रताप यादव से ऐश्वर्या राय को 22 हजार रुपये प्रति महीने गुजारा भत्ता देने की बात कही है. इसके साथ ही तेजप्रताप को ऐश्वर्या को मुकदमा लड़ने का खर्च भी देना होगा. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि तेजप्रताप ऐश्वर्या को 2 लाख रूपये भी देंगे. शादी के कुछ दिनों बाद ही तेजप्रताप यादव ने ऐश्वर्या से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. उसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए ही कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था.

ऐश्वर्या राय ने घरेलू हिंसा का किया था केस: बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने शादी के कुछ महीनों के बाद ही ऐश्वर्या के साथ रहने से इंकार कर दिया था. इसके बाद यह पूरा मामला पटना सिविल कोर्ट के परिवार न्यायालय पहुंचा. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था. इससे पहले कई मौकों पर ऐश्वर्या सास राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर उनके साथ बदसलूकी का आरोप लगा चुकी हैं. उन्होंने अपने पति तेजप्रताप यादव समेत राबड़ी और मीसा पर मारपीट, घरेलू हिंसा और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया था.

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