पटना:शिक्षा विभाग ने स्कूलऔर कॉलेज के शिक्षकों की समस्या को देखते हुए गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश का इंतजार कई दिनों से शिक्षक कर रहे थे. बिहार सरकार के तमाम कार्यालयों में कोरोना संक्रमण की वजह से सिर्फ 33 फीसदी स्टाफ को ही ऑफिस आने का आदेश था, लेकिन स्कूलों के लिए आदेश जारी नहीं हुआ था. शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि स्कूल और कॉलेज में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की संख्या 33% से ज्यादा किसी दिन नहीं होगी.
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18 अप्रैल तक बंद है स्कूल
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा "कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सभी शिक्षण संस्थान 18 तक अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं. सरकार को इस बात की चिंता जरूर है कि स्कूल कैसे खोलें और कैसे हमारे बच्चे पढ़ना-लिखना शुरू करें, लेकिन कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. 18 अप्रैल के आगे भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है."
विजय चौधरी ने कहा "ऐसी परिस्थिति में भी स्कूल में हमारे शिक्षकों की उपस्थिति अपेक्षित रही है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं वैसी स्थिति में शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि शिक्षक भी अपने स्कूल में एक तिहाई की संख्या में ही जाएंगे. प्रत्येक शिक्षक बारी-बारी से उसी हिसाब से स्कूल में उपस्थित रहेंगे. इस अवधि में प्रधानाध्यापक और शिक्षक विद्यालय के कार्यालय संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण और तमाम दस्तावेज और अकाउंट से लंबित काम पूरा कर लेंगे."
"अभी राजस्व विभाग द्वारा भूमि सर्वे का भी काम चल रहा है. ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल अपने स्कूल की भूमि की संपत्ति संबंधी दस्तावेज आदि खोजकर अंचल कार्यालय से उसका सत्यापन और मौलिक निरीक्षण आदि की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करेंगे. जिन जिलों में इस सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है वहां भी अभिलेख आदि प्राप्त कर आगे की तैयारी करेंगे."- विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री
बारी-बारी से उपस्थित होंगे शिक्षक
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जो आदेश जारी किया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक स्कूलों में जहां 2 शिक्षक हैं वहां बारी-बारी से शिक्षक स्कूल में उपस्थित रहेंगे. जहां 2 से ज्यादा शिक्षक पदस्थापित हैं वह प्रतिदिन बारी-बारी से 33% तक उपस्थित रहेंगे. मध्य विद्यालय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में प्रिंसिपल या प्रभारी प्रिंसिपल प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे और बाकी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी प्रतिदिन बारी-बारी से 33% उपस्थित रहेंगे.
18 अप्रैल तक लागू रहेगा निर्देश
विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बारे में आदेश में यह कहा गया है कि सह प्राध्यापक प्राध्यापक और उनके समकक्ष स्तर और ऊपर के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे, जबकि सहायक प्राध्यापक और उनके समकक्ष पदाधिकारी और उनसे नीचे के सभी पदाधिकारी और कर्मी बारी-बारी से प्रतिदिन 33% उपस्थित रहेंगे. यह निर्देश 18 अप्रैल तक लागू रहेगा.
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