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Fodder Scam Case: लालू के दोषी करार होने पर बोले तारकिशोर- 'जनता के हितों की अनदेखी करने का यही अंजाम' - Doranda Fodder Scam

बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि, चारा घोटाला (Lalu Yadav Convicted In Doranda Fodder Scam) बिहार का एक प्रसिद्ध घोटाले के रूप में चर्चित रहा है. न्यायपालिका ने अपना काम किया है. जनता के हितों की जो अनदेखी करेगा उसपर न्यायपालिका अपना निर्णय सुनाएगी.

Fodder Scam Case
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Published : Feb 15, 2022, 3:35 PM IST

Updated : Feb 15, 2022, 5:10 PM IST

नई दिल्ली/पटना:बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Tarkishore Prasad Reaction On Conviction Of Lalu ) ने कहा कि, चारा घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था. इसकी पूरे देश भर में चर्चा हुई थी. चारा घोटाले के पांचवें मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं. सभी चीजों को ध्यान में रखकर कोर्ट ने अपना निर्णय लिया. कोर्ट के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए.

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डिप्टी CM ने कहा कि जनता को जो लूटने का काम करेगा. जनता के हित के लिए काम जो नहीं करेगा उसका यही अंजाम होता है. बता दें चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार (Doranda Fodder Scam) से अवैध निकासी के मामले में मंगलवार को रांची में CBI कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया. राजद सुप्रीमो लालू यादव को दोषी करार दिया गया है. 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा.

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इस केस में लालू के साथ कुल 99 लोग आरोपी हैं. डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी. 1990-95 के बीच का मामला है. RC 47 A/96 में CBI की विशेष कोर्ट में फैसला आया है. 13 फरवरी को ही लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती व राजद के अन्य बड़े नेताओं के साथ रांची पहुंच चुके थे. चारा घोटाला के कुल पांचों मामले में लालू यादव अभियुक्त बनाए गए है.

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इनमें से चार मामले में कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका था. चार मामलों में उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई जा गयी थी. इन चार मामलों में आधी सजा काटने की बाद 6 महीने पहले वह जेल से बाहर आए थे. लालू लगातार अस्वस्थ चल रहे थे इसलिए मेडिकल ग्राउंड पर बेल उनको मिला था. चारा घोटाला का पांचवां व सबसे बड़ा मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का जुड़ा हुआ है जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

इस मामले में लालू प्रसाद यादव को कितने वर्षों की सजा होती है, इसपर अदालत आगामी 21 फरवरी को फैसला करेगी. लालू प्रसाद यादव के अलावा 74 अन्य अभियुक्तों को भी अदालत ने दोषी पाया है, जबकि 24 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. 36 अभियुक्तों को तीन वर्ष तक की सजा सुनायी गयी है. दोषी ठहराये गये सभी अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

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Last Updated : Feb 15, 2022, 5:10 PM IST

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