पटना: बिहार के दो आईपीएस अधिकारियों की निलंबन अवधि बढ़ा (Suspension period of two IPS officers extended ) दी गई है. इनमें आईपीएस आदित्य कुमार का नाम भी शामिल है. आदित्य कुमार अपने कारनामे के कारण सुर्खियों में रहे हैं. गृह विभाग ने इनके निलंबन को बढ़ा दिया है. इनकी निलंबन अवधि 16 दिसंबर को खत्म हो रही थी. इनके साथ ही आपीएस दयाशंकर की निलंबन अवधि भी बढ़ा दी गई है. आदित्य कुमार और दयाशंकर की निलंबन अवधि को 120 दिन तक बढ़ा दिया गया है. अब दोनों आइपीएस अधिकारी 15 अप्रैल, 2023 तक निलंबित रहेंगे.
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डीजीपी को काॅल करवाने के मामले में फरार हैं आदित्य कुमारः गौरतलब हो कि आदित्य कुमार 2011 बैच के आईपीएस अफसर हैं. उन पर आरोप है कि जब वह गया के एसएसपी थे, तब उन्होंने शराब माफिया को संरक्षण दिया था. इस मामले की जांच मगध रेंज के आईजी आदित्य लोढ़ा ने की थी. उन्होंने आरोपों को सही पाया था. इसके बाद गया के फतेहपुर थाने में आदित्य कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके अलावा आदित्य कुमार के दोस्त अभिषेक अग्रवाल ने अपने फोन से पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी एसके सिंघल को आदित्य कुमार के खिलाफ सभी केस बंद करने के निर्देश दिए थे. इस मामले में अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था.
120 दिनों तक बढ़ाई गई निलंबन अवधिःपुलिस मुख्यालय के मुताबिक 2011 बैच के गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार डीजीपी को फर्जी काॅल किये जाने के मामले में फरार हैं. इनके खिलाफ जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई (Eou) द्वारा इश्तेहार जारी करवाया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि तय सीमा के अंदर इन्होंने अगर सरेंडर नहीं किया तो कुर्की जब्ती भी की जा सकती है. पहली बार निलंबन की वैधता मात्र 60 दिनों की होती है, जिसे पहली बार अधिकतम 120 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है.
आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित हुए थे दयाशंकरः वहीं पूर्णिया के पूर्व एसपी दयाशंकर को आय से अधिक संपत्ति मामले में 18 अक्टूबर 2022 को निलंबित किया गया था. दयाशंकर पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप है. हाल ही में विजिलेंस टीम ने पूर्णिया एसपी के आवास व अन्य जगहों पर रेड मारी थी. छापेमारी में उनके सरकारी आवास से करीब 28 लाख के जेवरात, पटना के निजी आवास से करीब 40 लाख रुपये के आभूषण बरामद हुए थे. इसके अलावा करीब 4.58 लाख कैश भी मिला था.