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टैक्स बढ़ने से बढ़ेगी मोबाइल की कीमत, CA से ऑडिट की अनिवार्यता खत्म: सुशील मोदी - GST

सुशील मोदी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक रिटर्न और रिकॉन्सिलेशन विवरणी दाखिल करने से मुक्त कर दिया गया है. शेष के लिए इसकी समय को 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून 2020 तक कर दिया गया है.

पटना
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Published : Mar 15, 2020, 9:49 PM IST

Updated : Mar 15, 2020, 10:24 PM IST

पटना: जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद डिप्टी सीएम सुशील मोदी मोबाइल की कीमत में मामूली वृद्धि की संभावना जताई है. उन्होंने कहा कि मोबाइल पर कर की विसंगति दूर कर 12 से 18 प्रतिशत करने से उसकी कीमत में मामूली वृद्धि की संभावना है.

सुशील मोदी ने कहा कि मोबाइल पर जीएसटी की 12 और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर 18 से 28 प्रतिशत टैक्स की दर है. इससे भारत में निर्मित मोबाइल सेट आयातित से महंगा पड़ रहा था. भारत में प्रतिवर्ष 29 करोड़ मोबाइल सेट का निर्माण होता है. निर्माताओं का 5,500 करोड़ रुपये रिफंड का बकाया है. आउटपुट से इनपुट पर कर की दर ज्यादा होने से ये बकाया है.

बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

सीए से ऑडिट की अनिवार्यता खत्म- सुमो
डिप्टी सीएम ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में करदाताओं को राहत देते हुए किसी सीए से अपने खातों की ऑडिट कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. पहले दो करोड़ से ज्यादा वार्षिक टर्नओवर वालों के लिए ऑडिट करना अनिवार्य था. इससे उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था. अब वे आयकर, अन्य किसी कानून के तहत कराए गए ऑडिट रिपोर्ट को जीएसटी के अन्तर्गत दाखिल कर सकेंगे.

बैठक में डिप्टी सीएम सुशील मोदी

'कई अहम बदलाव किए गए'
सुशील मोदी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक रिटर्न और रिकॉन्सिलेशन विवरणी दाखिल करने से मुक्त कर दिया गया है. शेष के लिए इसकी समय को 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून 2020 तक कर दिया गया है. अब पहली अप्रैल से जीएसटी के अन्तर्गत नए निबंधन कराने वालों के लिए आधार संख्या देना अनिवार्य कर दिया गया है. फर्जीवाड़े को रोकने लिए ऐसा किया गया है. साथ ही कोई भी डीलर इनकम टैक्स का भुगतान की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगा.

Last Updated : Mar 15, 2020, 10:24 PM IST

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