पटना/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले के संबंध में सीबीआई या एनआईए को जांच स्थानांतरित करने के लिए बिहार सरकार को निर्देश देने की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, क्योंकि यह मामला पहले ही सीबीआई के पास है.
प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिवंगत अभिनेता के पिता पहले से ही इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. पीठ ने याचिकाकर्ता कानून के छात्र से पूछा, 'आप इस अपराध से किस तरह से संबंधित हैं?'
पहले ही मिल चुकी सीबीआई जांच की जिम्मेदारी
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि सीबीआई जांच की जिम्मेदारी पहले ही ले चुकी है और मुंबई का मामला अभी तय नहीं हुआ है. मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा, 'आप कौन हैं? आप पूरी तरह से एक अजनबी व्यक्ति हैं जो बिना किसी मतलब के मामले में दखल दे रहे हैं. पीड़ित के पिता इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. हम आपकी याचिका को खारिज करते हैं.'
'यह दलील निष्फल'
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह पहले से ही व्यापक रूप से बताया गया है कि सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की है. मेहता ने जवाब दिया कि मुंबई जांच अभी स्थानांतरित नहीं हुई है. प्रधान न्यायाधीश ने जवाब दिया, फिर तो यह दलील निष्फल है?