पटना :दानापुर नगर निकाय चुनाव में मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद, पार्षदों समेत प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का ब्योरा पांच जनवरी तक जमा करना है. चुनावी खर्च का ब्योरा (Details of Danapur Municipal Election Expenditure) नहीं जमा करने वालों को नोटिस भेजा जायेगा. अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिरेंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद, पार्षदों व प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का ब्योरा निर्वाचन कार्यालय में जमा करना है.
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कुछ प्रत्याशियों ने जमा किया है ब्योरा :अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिरेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा किया है. उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर प्रचार व जनसंपर्क अभियान, होर्डिंग व बैनर लगाने व वाहन प्रचार करने का भी खर्च का ब्योरा जमा करना है. उन्होंने बताया कि पांच जनवरी तक चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं जमा करने वाले प्रत्याशियों समेत पार्षदों को नोटिस भेजा जायेगा और आगे उचित कार्रवाई की जायेगी