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पटना: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पैनी नजर, चप्पे-चप्पे पर तैनात है ट्रैफिक पुलिस

बीते 1 सितंबर से भारत सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया है. अब यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों के साथ पहले के मुकाबले और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है.

पुलिस मुस्तैद

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Published : Sep 4, 2019, 5:28 PM IST

Updated : Sep 4, 2019, 6:06 PM IST

पटना:मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव का असर राजधानी की सड़कों पर साफ दिखने लगा है. चप्पे-चप्पे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात नजर आ रही है. वाहन चालकों में भी कहीं ना कहीं भय बना हुआ है. पटना के महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों की कड़ी चेकिंग चल रही है. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस तुरंत चालान काट रही है.

ट्रैफिक पुलिस तैनात

'सीट बेल्ट नहीं लगा रहे लोग'
चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने सरकारी विभाग की गाड़ी का भी चालान काटा. इस क्रम में परिवहन विभाग की बस चालक पर भी जुर्माना लगाया गया. तैनात पुलिसकर्मी ने बताया कि नियम तोड़ने में सबसे अधिक सीट बेल्ट नहीं लगाने के मामले हैं. दोषियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. उन्होंने बताया कि किसी को बख्शा नहीं जा रहा है. दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो रही है.

गांधी सेतु पहुंचे ईटीवी भारत संवाददाता

दोषी पाए जाने पर देना होगा 10 गुना जुर्माना
बता दें कि बीते 1 सितंबर से भारत सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया है. अब यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों के साथ पहले के मुकाबले और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है. अब जो चालक दोषी पाया जाएगा उसे दस गुणा ज्यादा दंड और जुर्माना देना होगा.

काटा जा रहा चालान

कड़ी सजा का है प्रावधान
1 सितंबर से पूरे देश में संशोधित बिल प्रभावी हो गया है. नये संशोधित बिल में सड़क हादसे को रोकने के लिये कई कड़े कदम उठाये गए हैं. मोटर व्हीकल एक्ट में नशे में ड्राइविंग करने पर 10 हजार जुर्माना और छह माह की कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है.

Last Updated : Sep 4, 2019, 6:06 PM IST

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