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अनंत कथा : 'हमसे का भूल हुई... जो हमरी सुनवाई ना हुई' - anant singh on government

पत्रकारों से बातचीत में बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर जो चार्जशीट दायर किया गया है, उसमें यूएपीए एक्ट नहीं लगा है. उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया गया है.

अनंत सिंह

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Published : Nov 13, 2019, 8:30 PM IST

Updated : Nov 13, 2019, 8:35 PM IST

पटना: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पेशी के लिए भगलपुर से पटना सिविल कोर्ट लाया गया. बुधवार की दोपहर एसीजेएम फर्स्ट राजीव नयन की कोर्ट में बेउर थाना कांड संख्या 188/15 में अनंत सिंह को पेश किया गया. इस केस में आरोप तय होना था, लेकिन, अनंत सिंह के देरी से पहुंचने के कारण बुधवार को भी केस में आरोप तय नहीं हो पाया.
पत्रकारों से बातचीत में बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर जो चार्जशीट दायर किया गया है, उसमें यूएपीए एक्ट नहीं लगा है. उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया गया है. कुछ साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है.

इन तीन आरोपियों की होगी पेशी
दरअसल, अनंत सिंह की पेशी नहीं होने की दो बड़ी वजह सामने आई है. पहली वजह यह बताई गई है कि इस केस में कुल तीन आरोपी हैं, जिसमें अनंत सिंह, पूर्व सांसद विजय कृष्ण और एमएलसी रीत लाल यादव का नाम है. ऐसे में अनंत सिंह को पटना पुलिस की टीम पेशी के लिए भागलपुर से तो ले आई. लेकिन, पटना के ही बेऊर जेल में कैद पूर्व सांसद विजय कृष्ण और एमएलसी रीत लाल यादव को पेश नहीं कर पाई. जिस कारण बुधवार को अनंत सिंह के केस का फैसला नहीं हो पाया.

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फैसले की दूसरी वजह

वहीं, फैसला नहीं आने की दूसरी वजह ये आ रही है कि बुधवार को फर्स्ट सेशन में ही तीनों आरोपियों की एक साथ पेशी होनी थी. हालांकि, अनंत सिंह को पटना कोर्ट आते-आते दोपहर हो गया. इसको लेकर कोर्ट की तरफ से आपत्ति भी जताई गई और समय पर पेशी नहीं होने की वजह से पुलिस को इसके लिए फटकार भी लगाई. वहीं, अनंत सिंह का पक्ष रख रहे एडवोकेट सुनील कुमार के अनुसार बेऊर थाना में दर्ज कांड का आरोप गठन तभी हो पाएगा जब तीनों एक साथ मौजूद होंगे.

पटना से ईटीवी भारत की रिपोर्ट

पंडारक में होगी पेशी
जानकारी के अनुसार अब कोर्ट की तरफ से आरोप गठन के लिए 22 नवंबर का दिन तय किया गया है. बता दें कि पेशी के बाद अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल ले जाया गया और अब बुधवार को अनंत की पेशी पंडारक थाना में दर्ज कांड संख्या 75/19 में होगी. गौरतलब है कि इस केस में भोला सिंह और उसके भाई की हत्या की साजिश रचने का आरोप है.

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22 नवंबर तक होगी पेशी
बता दें कि अनंत सिंह के उपर कई अलग-अलग आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इस कारण लगातार 22 नवंबर तक हर दिन उनकी पेशी पटना के कोर्ट होनी है. ऐसे में अनंत सिंह को अगले कुछ दिनों तक बेऊर जेल में ही रखा जा सकता है.

क्या है मामला?
बता दें कि बाढ़ अनुमंडल थाना में भोला सिंह और उसके भाई के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप दर्ज है. जानकारी हो कि इस केस में जुलाई महीने में एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें अनंत सिंह की ओर से हत्या की सुपारी देने की बात कही जा रही थी. एफएसएल की टीम ने इस ऑडियो की पुष्टि भी की थी. जिसमें अनंत सिंह का नाम आया था.

Last Updated : Nov 13, 2019, 8:35 PM IST

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