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कैबिनेट बैठक में 12 एजेंडों पर लगी मुहर, अब म्यूटेशन के बिना नहीं बिकेगी जमीन

कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. अब म्यूटेशन(जमाबंदी) रसीद नहीं होने पर लोग जमीन नहीं बेच पाएंगे. इसके अलावे बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय बनाने का भी फैसला लिया गया.

सीएम नीतीश (फाइल फोटो)

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Published : Oct 4, 2019, 6:25 PM IST

Updated : Oct 4, 2019, 8:34 PM IST

पटना:शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेंडो पर मुहर लगी. बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया. अब म्यूटेशन(जमाबंदी) रसीद नहीं होने पर जमीन नहीं बेच पाएंगे. इस दौरान बिहार रजिस्ट्री नियमावली 2019 में संशोधन किया गया.

इसके अलावे बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय बनाने का भी फैसला लिया गया. इसके लिए कुल 306 करोड़ की राशि का खर्च आएगा. इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए. सारी जानकारी विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी.

मुख्य सचिव ने दी जानकारी

इन एजेंडों पर लगी मुहर:

  • बिहार रजिस्ट्री नियमावली 2019 में संसोधन
  • म्यूटेशन(जमाबंदी) रसीद नहीं होने पर नहीं बेच पाएंगे जमीन, शहरी क्षेत्र में होल्डिंग नंबर रसीद देना अनिवार्य
  • SC,ST के लिए बनेंगे 6 आवासीय विद्यालय
  • जिसमें SC के लिए 4 और ST के लिए 2 विद्यालय
  • चालू वित्तीय वर्ष में 91 करोड़ रिलीज करने पर कैबिनेट की मुहर
  • बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग नियमावली 2019 का गठन
  • लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सहायक शिक्षक शिवेंद्र किशोर पाठक के परिजनों को मिलेगा 30 लाख रुपए, मतदान के दौरान हुई थी मृत्यु
  • गुरु गोविंद सिंह के 350 की जयंती पर बहुद्देशीय प्रकाश केंद्र एवं उद्यान का नाम अब प्रकाश पुंज कर दिया गया
  • प्रकाश पुंज के निर्माण के लिए खर्च किए गए 54 करोड़ 16 लाख
Last Updated : Oct 4, 2019, 8:34 PM IST

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