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बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को लेकर असमंजस, सीएम नीतीश लेंगे आखिरी फैसला

बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की घोषणा हो चुकी है. 15 दिसंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन का निर्णय लिया गया था. जिसका व्यवसायियों ने विरोध करते हुए, समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी. इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव (Proposal in Cabinet On Single Use Plastic Ban) दिया गया था, लेकिन कैबिनेट की बैठक नहीं होने से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका.

Single Use Plastic Ban in Bihar
बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन

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Published : Dec 14, 2021, 6:51 PM IST

पटना:बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन (Single Use Plastic Ban in Bihar ) 15 दिसंबर से लग जाएगा. हालांकि इसे लेकर व्यवसायियों में अभी असमंजस बरकरार है. व्यवसायियों ने सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी. जिस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है. व्यवसायियों को 15 दिसंबर को सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा किये जाने की उम्मीद है.

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बता दें कि बिहार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की समय सीमा बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव जा चुका है. इस पर कैबिनेट की बैठक नहीं होने की वजह से मुहर नहीं लग पाई है. अब मुख्यमंत्री ही इस पर आखिरी फैसला लेंगे और इस पर 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री की तरफ से कोई अधिकारी घोषणा होने की उम्मीद है.

दरअसल, बिहार में प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की समय सीमा बढ़ाने की मांग (Demand for Extension of Time Limit for Plastic Ban) की थी. व्यवसायियों का तर्क है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की घोषणा की है. बिहार के व्यवसायियों को भी 30 जून तक का समय दिया जाए ताकि वह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और अन्य चीजें तैयार करने के लिए पर्याप्त उपाय कर सकें.

व्यवसायियों की मांग पर विचार करते हुए वन पर्यावरण विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस पर मुहर नहीं लग पाई है. यही वजह है कि 15 दिसंबर के बाद बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को लेकर असमंजस बरकरार है.

गौरतलब है कि सरकार के गजट में प्रकाशित सूचना के मुताबिक बिहार में 15 दिसंबर 2021 के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल आदि के इस्तेमाल पर भारी भरकम जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

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