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आनंद मोहन की रिहाई की मांग को लेकर 'सिंह गर्जना रैली' की तारीख बदली, CM नीतीश पर भड़के चेतन

आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद (RJD MLA Chetan Anand) ने कहा कि कोविड गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए 29 जनवरी की प्रस्तावित रैली अब 23 अप्रैल को आयोजित होगी. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए पर निशाना साधा.

23 अप्रैल को होगी सिंह गर्जना रैली
23 अप्रैल को होगी सिंह गर्जना रैली

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Published : Jan 23, 2022, 7:15 PM IST

पटना:पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग (Demand for Release of Anand Mohan) को लेकर प्रस्तावित सिंह गर्जना रैली (Singh Garjana Rally) की तिथि बढ़ा दी गई है. उनके बेटे और शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद (RJD MLA Chetan Anand) ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमने तय किया है कि 29 जनवरी की प्रस्तावित रैली अब 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी.

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आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने इस बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार वादा किया था कि आनंद मोहन की रिहाई हो जाएगी, बावजूद इसके उन्होंने इस दिशा में कोई पहल नहीं की. सीएम की वादाखिलाफी से लोगों में काफी आक्रोश है.

चेतन आनंद ने कहा कि हम लोग पटना में आनंद मोहन की रिहाई की मांग को लेकर सिंह गर्जना रैली का आयोजन करेंगे. यह रैली अब 23 अप्रैल को होगी. उस दिन वीर कुंवर सिंह जयंती भी है. पटना में बड़ी संख्या में समर्थकों का जुटान होगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी.

शिवहर विधायक ने इस दौरान एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ रही है और बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी हो रही है, उससे साफ लगता है कि एनडीए में बड़ा मनमुटाव हो गया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अपने एजेंडे पर चलती है लेकिन पूरे भारत में जेडीयू ही ऐसी पार्टी है, जिसका कोई एजेंडा नहीं है. वह कब कहां उलट-पुलट जाएंगे कोई नहीं कह सकता है.

आपको बताएं कि डीएम जी कृष्णैया हत्या मामले में आनंद, पत्नी लवली समेत 6 को आरोपी बनाया गया. साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई. यह पहला मामला था, जहां एक नेता को मौत की सजा सुनाई गई लेकिन 2008 में इसे उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया. वहीं, आनंद मोहन के परिवार और समर्थकों का कहना है कि जब उन्होंने 14 वर्ष की सजा अवधि को पूरा कर लिया, तब उनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही है.

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