पटनाःकर्मचारियों की समस्याओं के निवारण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है. इसके तहत सभी वर्ग के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा लाभांत से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी. सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में उनके आश्रित शिकायत दर्ज करा सकेंगे.
60 दिनों के अंदर होगा निवारण
जानकारी के मुताबिक इस प्रणाली के तहत जिलों और विभागों में पदस्थापित किए गए सेवा शिकायत निवारण प्राधिकारी 60 दिनों के अंदर शिकायत का निवारण करेंगे. शिकायतें ऑनलाइन दायर की जा सकती हैं. जिसके लिए सेवा समाधान पोर्टल विकसित किया गया है. पूरी व्यवस्था ऑनलाइन और वेब पर आधारित है.