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मुंगेर गोलीकांडः राज्य सरकार की याचिका को SC ने किया खारिज, पीड़ित परिवार को देना है 10 लाख रुपये - मुंगेर गोलीकांड लेटेस्ट न्यूज

मुंगेर गोलीकांड में पुलिस की गोली का शिकार बने अनुराग पोद्दार के परिजनों को दस लाख रुपये मुआवजा देने के बजाय बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी. जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jun 5, 2021, 2:25 PM IST

Updated : Jun 5, 2021, 2:41 PM IST

पटनाःमुंगेर गोलीकांड(Munger Golikand) के पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुंगेर गोली कांड में मारे गए युवक अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था.

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पटना हाईकोर्ट ने आदेश को दी थी चुनौती
पटना हाईकोर्ट (Patna High court) के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने मुंगेर गोलीकांड में मारे गए अनुराग पोद्दार के पिता के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की थी. जिसमें राज्य सरकार को पीड़ित को दस लाख रुपए का मुआवजा एक माह में देने को कहा था. लेकिन मुआवजा राशि नहीं देकर राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है.

इसे भी पढ़ेंःमुंगेर गोलीकांड: हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ा एक्शन, 13 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला

पुलिस की गोली से अनुराग की हुई थी मौत
बता दें कि मुंगेर में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस की गोली लगने से अनुराग पोद्दार नामक युवक की मृत्यु हुई थी. इसी मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की मृतक अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार को दस लाख रुपए मुआवजा एक माह में देने का आदेश दिया था.

Last Updated : Jun 5, 2021, 2:41 PM IST

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