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सेनारी हत्याकांड: सभी 13 बरी आरोपियों को SC का नोटिस, बिहार सरकार ने पटना HC के फैसले को दी है चुनौती - 13 बरी आरोपियों को SC का नोटिस

सेनारी हत्याकांड के सभी 13 दोषियों को बरी किए जाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. फैसले के खिलाफ दायर याचिका को एडमिट करते हुए शीर्ष अदालत ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है.

SC issues notice
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Published : Jul 12, 2021, 4:55 PM IST

पटनाःसेनारी हत्याकांड (Senari masscare case) के 13 दोषियों को पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) द्वारा बरी करने के आदेश को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. इस याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सभी बरी किए गए आरोपियों को नोटिस जारी किया है.

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एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने राज्य सरकार को इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की सलाह दी थी. जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद आज यानि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को एडमिट कर लिया गया है.

बताते चलें कि 21 मई, 2021 को पटना हाईकोर्ट ने जहानाबाद जिले के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया था. जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लम्बी सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया था.

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यह भी बताते चलें कि इस हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने हत्याकांड के दोषियों में से ग्यारह को फांसी और तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. जहानाबाद जिला अदालत के द्वारा 15 नवंबर, 2016 को यह सजा सुनाई गई थी. इसी फैसले के खिलाफ सभी दोषियों ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. जिसमें हाईकोर्ट ने पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से इन्हें बरी कर दिया था.

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