पटना:सोमवार से देश में अनलॉक वन की शुरूआत हो गई है. इसके साथ ही बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार अपने सरकारी दफ्तर पहुंचे. राज्य के तमाम आला अधिकारी भी अपने कार्यालयों में बैठना शुरू कर दिए हैं. राज्य सरकार ने कई नियमों के साथ सभी कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति का निर्देश दिया है. साथ ही कार्यालय आने और जाने के लिए आधे घंटे का वक्त रखा जाएगा.
कोरोना महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए गाइडलाइंस - chief secretary deepak kumar
बिहार में सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही उन्हें कार्यालय आने-जाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया है.
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इस नियम के तहत सुबह 9:30 से 10:00 के बीच और शाम में 5:30 से 6:00 के बीच कर्मचारी अपने कार्यालय आ जा सकेंगे. इस दौरान भीड़ जमा न हो इसका खास ख्याल रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. इन नियमों के तहत ही सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे:
- सभी पदाधिकारी और कर्मचारी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- कार्यालयों में मेज और कुर्सी दो कर्मियों के सीधे एक-दूसरे के सामने नहीं होंगे.
- सभी कर्मियों को आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना होगा.
- खांसते या छींकते समय कर्मचारियों को अपने मुंह और नाक को ढंकना होगा.
- साबुन और पानी नहीं होने पर 60 प्रतिशत अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है.
- बार-बार उपयोग में लाने वाले सामानों और टेबल की सतह, की-बोर्ड, टेलीफोन, दरवाजे की कुंडी और दूसरे सामानों को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले संक्रमण रहित करना होगा. इन वस्तुओं का कोई कर्मी उपयोग करे इससे पहले सभी को संक्रमण मुक्त करना होगा.
- लिफ्ट का उपयोग एक साथ चार से अधिक व्यक्ति नहीं करेंगे. लिफ्ट के अंदर एक-दूसरे के चेहरे के सामने किसी का चेहरा नहीं होगा.
- लिफ्ट की प्रतीक्षा पंक्तिबध होकर की जाएगी, जिसमें एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी होनी चाहिए.
- सेंट्रलाइज्ड एसी का उपयोग नहीं किया जाएगा.
- सभी कर्मी कार्यालय भवन में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश द्वार का उपयोग नहीं करेंगे.
- जो भी कर्मचारी कोविड-19 मरीज के संपर्क में आएंगे, वे भारत सरकार के नियमों का पालन कर खुद को क्वारंटीन करेंगे.
- साथ ही जो कर्मचारी कोविड-19 के जांच के लिए नमूना देंगे, वे तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को देंगे और जांच के परिणाम आने तक कार्यालय नहीं आएंगे.
- लंच टाइम में समूह में भोजन करने से बचना होगा.
- अधिकारियों की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग ली जाएगी.
- कार्यालय भवन में गंदगी फैलाना और एक जगह भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधित रहेगा.
- कर्मियों को आपस में दूरी बनाए रखनी होगी.
- सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना है. थूकते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.