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Published : Sep 15, 2019, 10:30 PM IST

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पटना: मंत्री और अफसरों के ड्राइवरों को दी जाएगी MV एक्ट के पालन की ट्रेनिंग

बिहार में मंत्रियों और अधिकारियों के ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी के लिए एक दिवसीय विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी. यह ट्रेनिंग हर ड्राइवर के लिए अनिवार्य होगी. ट्रेनिंग के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन किये जाने पर वैसे ड्राइवरों से जुर्माना वसूला जाएगा.

परिवहन विभाग

पटना: सरकारी गाड़ियां चलाने वाले सभी ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत कराते हुए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा. गाड़ी चलाते समय किन-किन नियमों का पालन करना है. गाड़ी चलाने के दौरान कौन-कौन से कागजात साथ में रखना अनिवार्य है तथा किस नियम के उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है. इन तमाम बातों की जानकारी उन्हें ट्रेनिंग देकर बताई जाएगी. इसके लिए जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.

परिवहन विभाग सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकारी गाड़ियां चलाने वाले सरकारी और प्राइवेट सभी तरह के ड्राइवरों को नए मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की जानकारी दी जाएगी. साथ ही उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी के लिए एक दिवसीय विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी. यह ट्रेनिंग हर ड्राइवर के लिए अनिवार्य होगी. ट्रेनिंग के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन किये जाने पर वैसे ड्राइवरों से जुर्माना वसूला जाएगा.

अधिकारियों की गाड़ी पर होगा दोगुना चालान

16 सितंबर से शुरू हो रहा है कार्यक्रम
प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत सोमवार से की जा रही है. पहले दिन बांकीपुर बस स्टैंड में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सभी बस ड्राइवरों की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद अगले दिन मंगलवार को मुख्य सचिवालय में और विश्वेसरैया भवन में विभागीय मंत्री और अधिकारियों के वाहन चलाने वाले ड्राइवरों की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद विकास भवन में वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

एक नजर ट्रेनिंग के मुख्य बिंदुओं पर...

  • सरकारी गाड़ियां चलाने वाले सभी ड्राइवरों को दी जाएगी सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग.
  • विभागीय मंत्री से लेकर अधिकारियों और पदाधिकारियों के ड्राइवरों को मिलेगी ट्रेनिंग.
  • ड्राइवर यातायात नियमों को जानें इस बारे में विशेष तौर से किया जाएगा प्रशिक्षित.
  • नियमों का उल्लंघन करने पर क्या-क्या हो सकती है कार्रवाई और किन किन कागजातों को साथ रखना है अनिवार्य इस बारे में दी जाएगी जानकारी.
  • मुख्य सचिवालय से लेकर सभी विभागीय मंत्री और पदाधिकारियों के ड्राइवरों को ट्रेनिंग किया गया है अनिवार्य.
    परिवहन विभाग के ड्राइवरों को भी ट्रेनिंग

पुलिस लाइन में ट्रेनिंग
वाहन चलाते समय ड्राइवर और ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठे यात्री को भी सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य किया गया है. जेबरा क्रॉसिंग का उल्लंघन, अनावश्यक हॉर्न न बजाएं, समय-समय पर वाहनों के प्रदूषण की जांच, वाहन के निबंधन से संबंधित कागजात, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि सभी तरह के सड़क सुरक्षा मानकों के बारे में ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा. इसके साथ ही पुलिस लाइन में ट्रेनिंग दी जाएगी.

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