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Patna News: 'न्यायालय के फैसले से राज्य सरकार की कार्यशैली संदेह के घेरे में'.. RLJD ने साधा निशाना - ETV bharat news

पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को राजधानी की राजीव नगर नेपाली क्षेत्र में रह रहे लोगों को बड़ी राहत दी थी. हाईकोर्ट ने प्रशासन के द्वारा नेपाली नगर क्षेत्र में मकान तोड़े जाने को अवैध ठहराया. इसपर आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ई शम्भूनाथ सिन्हा ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है. पढ़ें पूरी खबर..

आरएलजेडी ने उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत
आरएलजेडी ने उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

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Published : May 26, 2023, 11:06 PM IST

पटना:राष्ट्रीय लोक जनता दल ने पटना के नेपाली नगर स्थित मकानों को तोड़ने के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ई शम्भूनाथ सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि न्यायालय की टिप्पणी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन भी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है. नीतीश सरकार का उस पर नियंत्रण खत्म हो चुका है.

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सरकार के तानाशाही नेपाली नगर के लोग परेशान:आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ई. शम्भूनाथ सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार के तानाशाही रवैये के कारण नेपाली नगर में रहने वाले सैकड़ों परिवारों ने न सिर्फ आतंक और भय के साये में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. बल्कि जीवनभर की अपनी जमा-पूंजी को भी गवां बैठे. क्या इसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी? यदि विवादित जमीन आवास बोर्ड की थी तो उसपर हो रहे निर्माण के दौरान आवास बोर्ड अथवा प्रशासन क्या सो रहा था?.

राज्य सरकार की हो रही किरकिरी:उन्होंने कहा कि सरकार उन माफियाओं पर तो अंकुश नहीं लगा पाई मगर निर्दोष नागरिकों और महिलाएं, बच्चों पर भी रात के अंधेरे में भी अपनी ताकत का अमानवीय प्रयोग किया. यह दर्शाता है कि प्रशासन भी या तो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है अथवा राज्य सरकार का उस पर नियंत्रण खत्म हो चुका है. जिसके कारण न्यायालयों में उसे मुंहकी खानी पड़ रही है. वह चाहे शराबबंदी का मामला हो या जातीय गणना जैसा संवेदनशील मुद्दा.

नेपाली नगर क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत:बता दें कि पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को राजधानी की राजीव नगर नेपाली नगर क्षेत्र में रह रहे लोगों को बड़ी राहत दी थी. हाईकोर्ट ने प्रशासन के द्वारा नेपाली नगर क्षेत्र में मकान तोड़े जाने को अवैध ठहराया था. अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाते हुए कहा था कि जिन लोगों के मकानों को गैरकानूनी तरीके से तोड़ा गया है. उन्हें पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा.

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