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नये मोटर वाहन अधिनियम पर राजद का केन्द्र सरकार पर हमला, बताया तालिबानी फरमान

राजद नेता विजय प्रकाश ने कहा कि हेलमेट और अन्य कागजात के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है. नये मोटर वाहन अधिनियम तालिबानी फरमान है.

पटना

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Published : Sep 5, 2019, 6:38 PM IST

पटना: पूरे देश में नये मोटर वाहन अधिनियम सुर्खियों में है. इस नये वाहन अधिनियम को लेकर राजद नेता विजय प्रकाश ने एनडीए सरकार पर हमला बोला. इस कड़े प्रावधान को उन्होंने तालिबानी फरमान बताया. उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है.

राजद नेता विजय प्रकाश का बयान

विजय प्रकाश ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है. इसलिए सरकार लोगों की इस प्रकार से खून चूसकर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहती है. मोटर वाहन अधिनियम लोगों की सुरक्षा के लिए ही कानून बना है. लेकिन हेलमेट और अन्य कागजात के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है. इतना कड़ा दंड सही नहीं है.

नए मोटर वाहन अधिनियम लागू
बता दें कि देशभर में 1 सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू हो गया है. इस अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा जेल का भी प्रावधान है.

यह है नियमावली

  • हेलमेट नहीं पहनने पर ₹1000 का जुर्माना और 3 माह तक लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रावधान.
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5000 का जुर्माना.
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ₹10000 की जुर्माना राशि है.
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर ₹2000 का जुर्माना है.
  • बिना लाइसेंस के वाहनों के अनाधिकृत उपयोग करने पर ₹5000 तक की जुर्माना राशि है.
  • नाबालिग के ड्राइविंग करने पर ₹10000 की जुर्माना राशि है.
  • खतरनाक गाड़ी चलाने पर ₹5000 की जुर्माना राशि है.

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