पटनाःकोरोना संकट के कारण राज्य में दोबारा लगे लॉकडाउन के दौरान पटना हाइकोर्ट परिसर में आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है. हालांकि कुछ अधिकृत लोगों को इस पाबंदी के दायरे से बाहर रखा गया है.
स्टाफ को ऑफिस में नहीं आने का निर्देश
रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर हाइकोर्ट के सभी स्टाफ को 16 जुलाई से 23 जुलाई तक ऑफिस में नहीं आने का निर्देश दिया है. उन्हें घर से ही कार्य करने और अपना मोबाइल फोन चालू रखने का निर्देश दिया गया है.