पटना :पटना हाईकोर्ट ने राज्य में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली के लिए ली जाने वाली परीक्षा के मामले पर सुनवाई की. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने शम्भू कुमार व अन्य की याचिकायों पर सुनवाई करते हुए वैसे उम्मीदवारों को, जिन्होंने उम्र सीमा पार कर ली, उन्हें भी परीक्षा में शामिल करने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है.
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पटना हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत :अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को कल 2 सितम्बर, 2023 को दोपहर दो बजे तक फॉर्म भरने की अनुमति दी है. उन्होंने बताया कि ये परीक्षा 4 सितम्बर, 2023 से 15 सितम्बर, 2023 तक ली जाएगी. उन्होंने बताया कि इन उम्मीदवारों को उम्र सीमा पार करने के आधार पर इन्हें परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया था. विज्ञापन संख्या पीआर/224/23 के क्लाउज 6 व अन्य क्लाउज को चुनौती दी गई थी.
रिट याचिकायों के अंतिम निर्णय पर परिणाम निर्भर :दीनू कुमार ने बताया कि कोर्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति व राज्य सरकार से अगली सुनवाई में इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि इस मामले का परिणाम रिट याचिकायों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सितम्बर, 2023 को की जाएगी. अधिवक्ता दीनू कुमार व अधिवक्ता ऋतिका रानी ने याचिकाकर्ताओं की ओर कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया.
शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर :कुल मिलाकर देखा जाए तो अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है. चूंकि उम्र सीमा के बैरियर को हटाने से कई अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का सपना साकार हो सकता है. हालांकि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या कहता है इसपर भी निगाह टिकी रहेगी.