पटना: शिक्षा विभाग ने बिहार में चल रही प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. शिक्षा विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के आदेश को लेकर विभाग ने यह फैसला किया है. बता दें एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में अपनी डिग्री को लेकर मामला दर्ज कराया था. जिस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 21 जनवरी को फैसला सुनाया था.
4 हफ्ते का वक्त देने का आदेश
फैसले में बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि एनआईओएस से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों की डिग्री पूरी तरह मान्य है. इन्हें भी प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में मौका मिलना चाहिए. पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को ऐसे सभी एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों के लिए 4 हफ्ते का वक्त देने का आदेश दिया है. ताकि वह भी प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन कर सकें.