पटनाः बिहार (Bihar) में उत्पाद अधिनियम (Bihar Excise Act) में बदलाव किया गया है. आवासीय परिसर में शराब की बरामदगी (Alcohol Seizure) या इस्तेमाल पाये जाने पर एफआईआर (FIR) के 24 घंटे के अंदर परिसर के हिस्से को सील किया जाएगा. मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव चैतन्य प्रसाद द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.
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बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद निजी आवासीय परिसर के चिह्नित हिस्से को 24 घंटे के अंदर सील किया जाएगा. गृह विभाग के प्रमुख सचिव चैतन्य प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सील बंदी की कार्रवाई छापामारी के दौरान ही की जाएगी.