बिहार

bihar

ETV Bharat / state

Ramnavmi 2023: मसौढ़ी में राम नवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट, 35 स्थानों पर 43 दंडाधिकारी नियुक्त

मसौढ़ी में राम नवमी पर निकलने वाले जुलूस और चैती दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है. किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. अनुमंडल क्षेत्र में 35 स्थानों पर दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है.

राम नवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट
राम नवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट

By

Published : Mar 29, 2023, 4:38 PM IST

पटना (मसौढ़ी) :बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में रामनवमी जुलूस और चैती दुर्गा पूजा कि विधी व्यवस्था संधारण को लेकर मसौढ़ी अनुमंडल में 35 स्थानों पर 43 दंडाधिकारी और पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है. मसौढ़ी में दो जगह से राम नवमी पर जुलूस निकाला जाएगा. इसको लेकर विधि व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें- Patna News: राम नवमी और चैती छठ को लेकर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, पारा मिलिट्री और 1700 होमगार्ड की तैनाती

"रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी संयुक्त जिला आदेश में वर्णित निर्देशों का अनुपालन करेंगे. ऐसे में मसौढ़ी अनुमंडल में 3 वरिए दंडाधिकारी के नेतृत्व में 35 स्थानों पर 43 दंडाधिकारी एवं पर्यवेक्षक पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है."- अनिल कुमार सिन्हा, एसडीएम


राम नवमी पर सुरक्षा को लेकर बनाया गया नियंत्रण कक्ष: एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि मसौढ़ी अनुमंडल कार्यालय कक्ष में 24×7 के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है. जिसमें वरीय प्रभारी पदाधिकारी के नेतृत्व में 2 पालियों में 10 अधिकारियों एवं कर्मियों को सुरक्षित रखा गया है. अंचल अधिकारी मसौढ़ी और थानाध्यक्ष मसौढ़ी, वहीं शनिदेव मंदिर मसौढ़ी से निकलने वाले जुलूस के साथ भ्रमण श्रीनगर सतत निगरानी रखेंगे और विधि व साधारण सूचित करें. रामनवमी जुलूस और चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर मसौढ़ी अनुमंडल में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

अश्लील गाना बजाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया है कि सभी जुलूस के लिए लाइसेंस निर्गत रहनी चाहिए. बिना अनुज्ञप्ति का कोई जुलूस नहीं निकलेगा, इसके साथ ही अनुज्ञप्ति में अंकित जुलूस के निर्धारित मार्ग और समय का अनुपालन सुनिश्चित होगा. आवश्यकता पड़ने पर जुलूस को नियंत्रित करने में गृह विभाग के प्रावधानों के पुलिस एक्ट की धारा 30/32 एवं सीआरपीसी की धारा 144 की सहायता ली जाएगी. प्रत्येक विसर्जन जुलूस, रामनवमी जुलूस के साथ पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा सोशल मीडिया और अश्लील गाना बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details