पटना:शहरी क्षेत्र में मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत नगर परिषद मसौढ़ी (City Council Masaurhi) क्षेत्र के अंतर्गत तीन फेज में 1894 लोगों के आवेदन स्वीकृत कर लिए गए थे. जिसमें 955 ऐसे लोग थे जिनका जमीन का मूल प्रमाण पत्र, तीन बार नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं किया गया. ऐसे में इन सभी के आवेदनों को उनके विभाग में सरेंडर कर दिया गया है.
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प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) के तहत मिलने वाले शहरी निकाय में आवास योजना के 955 ऐसे लाभुक हैं. जिन्होंने तीन बार नोटिस देने के बावजूद अभी तक जमीन का दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं. जिसको लेकर अंततः नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने उन सभी आवेदनों को उनके विभाग के प्रति सरेंडर कर दिया है. अब ऐसे लोगों को आवास योजना नहीं दी जाएगी. चौथे फेज में नए गाइडलाइन के अनुसार उन सभी लाभुकों को एक बार फिर से जारी निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के तहत सरकार के विभिन्न नियमों के तहत आने वाले लाभ को पीएमएवाय के तहत लाभ दिया जाएगा.
नगर परिषद मसौढ़ी के कार्यपालक पदाधिकारी जगन्नाथ यादव ने कहा कि जमीन का मूल प्रमाण पत्र के अभाव के चलते विभाग निर्देशानुसार 955 लोगों का नाम विभाग को सरेंडर कर दिया गया है. उन्होंने गाइडलाइन को लेकर कहा कि लाभार्थी परिवार के पास, या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (समी मौसम वाली रिहायशी इकाइया) नहीं होना चाहिए. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) ईडब्ल्यूएस परिवार तीन लाख रुपये से कम है. उनका आवेदन फिर से लिया जा रहा है.