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सुशांत केस CBI को ट्रांसफर करने की जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज - PIL to transfer Sushant case

सुशांत खुदकुशी मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस की जांच को सही बताया है.

पटना
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Published : Jul 30, 2020, 4:32 PM IST

पटना/नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका(पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस बाबत बांबे उच्च न्यायालय का रूख करने को कहा.

बता दें कि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई से जांच कराने के लिए मना कर दिया है. गृहमंत्री ने यह फैसला मुंबई के पुलिस आयुक्त सहित अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद किया. महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा कि मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है. केस सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा.

याचिका के परिप्रेक्ष्य में कैविएट दाखिल
वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को कैविएट दाखिल की. सुशांत के पिता केके सिंह ने मॉडल रिया चक्रवर्ती द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी याचिका के परिप्रेक्ष्य में कैविएट दाखिल की है. उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती की याचिका पर कोई एकतरफा निर्णय देने से पहले शीर्ष अदालत उनका भी पक्ष एक बार जरूर सुने.

'बिना हमें पूर्व नोटिस के कुछ नहीं किया जाना चाहिए'
दिवंगत अभिनेता सशुांत सिंह राजपूत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस दिए मामले में कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए.

  • बता दें कि बॉलीवुड के उभरते अभिनेता सुशांत ने अपने मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट पर 14 जून को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी.

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