पटना: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (Bihar Cricket Association) में सही तौर से काम-काज किये जाने को लेकर तदर्थ कमेटी बनाने के लिए एक पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL In Patna High Court) पर में 17 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता अजय नारायण शर्मा की तरफ से दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ (Chief Justice Sanjay Karol) ने सुनवाई की है.
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इस जनहित याचिका में चयनकर्ताओं/सपोर्ट स्टाफ व बीसीसीआई द्वारा संचालित घरेलू टूर्नामेंट में विभिन्न उम्र के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सही तौर से चयन करने को लेकर आदेश देने की माँग की गई है. इसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रबंधन कमेटी में अवैध रूप से कुर्सी पर काबिज लोगों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है.
यह भी आरोप लगाया गया है कि कुर्सी पर कथित रूप से अवैध तौर पर बैठे लोग प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों के दावों को हतोत्साहित कर रहे हैं. खिलाड़ियों के मनमाने और अनुचित तौर से चयन कर क्रिकेट को बेचने पर उतारू हैं.
इसलिए राज्य में खिलाड़ियों की स्थिति और भी खराब होते जा रही है. साथ ही इस से खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट में भी कामयाब नहीं हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड अदर्स बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार व अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या - 4235 में 9 अगस्त, 2018 को फैसला दिया गया था.
इसके अनुसार जस्टिस आर एम लोढ़ा कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में खिलाड़ियों का सही तौर से चयन करने के लिए क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का गठन करने को लेकर आदेश देने का अनुरोध किया गया. इस मामलें में अब अगली सुनवाई 17 जनवरी 2022 को की जाएगी.
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