पटनाः राज्य में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए पटना हाईकोर्ट में एकजनहित याचिकादायर की गयी है. ये जनहित याचिका सोशल जूरिस्ट, ए सिविल राइट ग्रुप द्वारा दायर की गयी है. जिसमें कहा है कि बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के साथ राज्य सरकार बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी करे.
Patna High Court: 'बिहार में फ्री और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के प्रावधान लागू हों', कोर्ट में दायर हुई याचिका
सोशल जूरिस्ट, ए सिविल राइट ग्रुप ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि बिहार में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के प्रावधानों को लागू किया जाए.
Published : Sep 14, 2023, 2:06 PM IST
शिक्षा कानून 2009 को लागू करने के लिए याचिकाःइस जनहित याचिका में कोर्ट से इस सन्दर्भ में राज्य सरकार को आदेश देने हेतु ये जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य में बहुत सारे मेधावी छात्र संसाधनों और पैसे के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं. उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में तो एडमिशन लेते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक और परिवारिक स्थिति के कारण बीच में ही स्कूल छोड़ने को विवश हो जाते हैं.
बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांगः इस जनहित याचिका के जरिये विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था करने और पढ़ रहे छात्रों के लिए भवन का निर्माण करने समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है. याचिका में ये भी कहा गया है कि बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के साथ राज्य सरकार राज्य के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे.
'गरीब बच्चों के लिए हो शिक्षा की विशेष व्यवस्था': अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने के विशेष व्यवस्था करनी चाहिए. साथ ही शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यहां के छात्रों को शिक्षा का व्यवहारिक लाभ मिले.