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पटना हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका, समय पर होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव - bihar news

कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव को टालने के लिए दाखिल की गई याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया. पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार विधानसभा चुनाव पर कोरोना महामारी के मद्देनजर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट

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Published : Aug 28, 2020, 10:01 PM IST

पटना:हाईकोर्ट ने बिहार विधान सभा चुनाव पर कोरोना महामारी के मद्देनजर रोक लगाने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस संजय करोल खण्डपीठ ने विजय कुमार सिंह की जनहित याचिका को सुनते हुए विधान सभा चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

जनहित याचिका खारिज
बता दें कि इससे पहले जनहित याचिका को आज ही सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया है. विधानसभा चुनाव कार्यक्रम पर रोक लगाने का कानूनी आधार, जो जनहित याचिकाकर्ता ने दिया था, उसे हाई कोर्ट ने अतार्किक व अनुमानित कहा है. जनहित याचिकाकर्ता ने देवघर (झारखण्ड ) के बाबा धाम श्रावणी मेला को स्थगित होने को कानूनी आधार बनाया था. क्योंकि इस वजह से हर साल बिहार से जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोक दिया गया था.

निर्वाचन आयोग की तरफ से एडवोकेट सिद्धार्थ ने इस जनहित याचिका को बगैर किसी तथ्यों और आंकड़ों के दायर किया गया था.

चुनाव आयोग कर चुका है गाइडलाइन जारी
चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुका है. जनसंपर्क, जनसभाओं से लेकर मतदान तक सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ी शर्तों का पालन करना होगा. गाइडलाइंस जारी होने से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में चुनाव समय पर ही होंगे. वहीं, राज्य के कई जिलों में चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है.

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