पटना: हाई कोर्ट ने फार्मेसिस्ट पद को लेकर सुनवाई (High court heard about the post of pharmacist) की है. जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने अरविन्द कुमार की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई करते हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि फार्मेसी में डिप्लोमाधारी ही फार्मेसिस्ट पद के योग्य हैं. जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने अरविन्द कुमार की याचिका पर सुनवाई की.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बी फर्मा व एम फार्म के डिग्रीधारी इस पद के योग्य नहीं है. कोर्ट ने बिहार फार्मेसिस्ट कैडर नियमावली के नियम 6 का हवाला देते हुए कहा कि फार्मेसिस्ट पद के लिए जीव विज्ञान एवं गणित विषय में इंटर पास छात्र तीन पार्ट वाले फार्मेसी में डिप्लोमा किये को ही फार्मेसिस्ट पद के लिए योग्य हैं.