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हाईकोर्ट की अनुमति से याचिकाकर्ताओं ने वापस ली BEd में नामांकन के मामले की याचिका

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार के बीएड नामांकन मामले में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी (LNMU) के कुलपति को कोर्ट में तलब किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट की अनुमति से याचिका वापस ले ली.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Oct 28, 2021, 8:27 PM IST

पटना:पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में बीएड कोर्स में नामांकन (Enrollment in BEd course) को लेकर नोडल यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू (Lalit Narayan Mithila University) द्वारा प्रकाशित किये गए रिजल्ट के मामले में दायर याचिका को याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता पीके शाही ने वापस ले लिया. सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने की.

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इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वरीय अधिवक्ता का कहना था कि संस्थानों द्वारा नामांकन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नोडल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित किया गया रिजल्ट उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया गया है. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है.

इसके बाद कोर्ट ने सफल उम्मीदवारों की सूची संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराने का आदेश 25 अक्टूबर, 2021 को दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दिया था. साथ ही कोर्ट ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणाम को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने को कहा था.

कोर्ट ने संस्थाओं में खाली पड़े सीट को स्पॉट राउंड के काउंसलिंग के आधार पर भरने को लेकर, आवश्यकता के मद्देनजर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को उपलब्ध विशिष्ट योजना के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया था. गुरुवार को एलएनएमयू के वाइस चांसलर कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन कुछ समय बाद याचिकाकर्ताओं के वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने यूनिवर्सिटी द्वारा उक्त मामले में की गई कार्रवाई के आलोक में कोर्ट की अनुमति से याचिका को वापस ले लिया.

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