पटना: कोरोना महामारी के मद्देनजर बिहार विधान सभा चुनाव को फिलहाल स्थगित करने के लिए दो जनहित याचिका दायर की गई थी. इसे सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने बद्री नारायण सिंह और एडवोकेट जयवर्धन नारायण द्वारा दायर की गई जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई की.
बिहार विधान सभा चुनाव स्थगित करने की दायर याचिका पटना HC में फिर खारिज
कोर्ट की सुनवाई के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग के एडवोकेट सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट में याचिकाओं की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के मामले को हाई कोर्ट पहले भी खारिज कर चुकी है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने के लिए दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था.
पटना हाई कोर्ट
पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था खारिज
इन मामलों की सुनवाई के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग के एडवोकेट सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट में याचिकाओं की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के मामले को हाई कोर्ट पहले भी खारिज कर चुकी है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने के लिए दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था.
- बिहार विधान सभा चुनाव स्थगित करने की दायर याचिका पर सुनवाई.
- बद्री नारायण सिंह और एडवोकेट जयवर्धन नारायण द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई.
- चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने की सुनवाई.
- चुनाव स्थगित करने की दायर याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज.