पटनाःसरकार की तरफ से लागू की गई वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत पटना के सड़कों पर कार्रवाई की जा रही है. इससे लोगों के बीच में भारी नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था. साथ ही इस कानून को लागू करने पर सरकार को हिटलरशाही करार दिया है.
दरअसल, आज पटना के कारगिल चौक के अलावे विभिन्न चौक-चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अधिकारी रूल तोड़ने वालों पर नए कानून के तहत कार्रवाई कर रहे थे. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर फाइन भी कसा जा रहा था. लेकिन इस भारीभरकम फाइन का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया.
फाइन का विरोध करते पटना में लोग लोग बोले- फाइन के पैसे से जीडीपी बढ़ा रही सरकार
फाइन का विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि कि देश की जीडीपी काफी गिर गई है. केंद्र सरकार गिरी हुई जीडीपी रेट को पटरी पर लाने के लिए आम लोगों के पॉकेट से पैसा निकलवा रही है. आम लोगों का कहना है कि सख्त कानून बनाने से पहले लोगों कुछ दिनों का समय देना चाहिए था. केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया सख्त कानून हिटलर शाही का प्रतीक है.
चार पहिया वाहन पर फाइन लगाते पुलिस कर्मी लोगों को करना चाहिए था जागरूक
दरअसल, आम लोगों की शिकायत है कि पहले जागरूक नहीं किया गया. जागरूकता से पहले ही संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सड़कों पर फाइन काटना शुरू हो गया है. यह कहीं ना कहीं उचित नहीं है. आम लोगों का स्पष्ट कहना है कि लोगों को जागरूक कर इस सख्त कानून को लागू करना चाहिए था. ताकि आम लोगों को किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता.
बाइक को जब्त करती ट्रैफिक पुलिस नए प्रावधान में तए किया गया जुर्माना
- चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए का जुर्माना.
- दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी चलने पर एक हजार रुपया जुर्माना
- हेलमेट नहीं पहनने पर पहिया वाहन चालकों से 100 रूपए की जगह 1 हजार जुर्माना.
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर पांच हजार का जुर्माना.
- ओवर स्पीड की स्थिति में दो हजार रुपया का जुर्माना.
- शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर 10 हजार तक का जुर्माना का प्रावधान.
- बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर दो हजार का जुर्माना.
- नाबालिक बच्चों द्वारा गाड़ी चलाने पर परिजनों पर पच्चीस हजार रुपए का फाइन और तीन साल की सजा.
राजधानी पटना के सड़कों पर वाहन चलाने वाले मोटरसाइकिल चालक और चार पहिया वाहन चालक इस संशोधित मोटर वाहन अधिनियम का विरोध करते दिख रहे हैं.