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5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 20 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया - Etv Bharat News

नाबालिग से दुष्कर्म (20 years in jail for raping a minor) के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी जय कृष्ण यादव को 20 साल की सजा दी है. कोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. मामला 26 महीने पहले 5 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म का है जो राजधानी पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र की बताई गई है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Nov 15, 2022, 9:34 PM IST

पटना :पटना पोक्सो कोर्ट (Patna POCSO Court) ने रेप के आरोपी जय कृष्ण यादव को 20 साल की सजा सुनाई है. उसपर कोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर आरोपी को 6 महीने अधिक जेल में पड़ सकता है रहना. दरअसल मंगलवार को यह फैसला पटना में पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज सह ADJ-6 विनय प्रकाश तिवारी ने सुनाया है. मामला 26 महीने पहले 5 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म का है जो राजधानी पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र की बताई गई है. पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए आरोपी जय कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर घटना के कुछ देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया था.

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बच्ची का परिवार एक सरकारी क्वार्टर में रहता था: 26 महीने पहले सचिवालय थाना क्षेत्र स्थित पीड़ित बच्ची का परिवार एक सरकारी क्वार्टर में रहता था. बगल में ही आरोपी जय कृष्ण यादव जिसकी उम्र 45 वर्ष है वह भी रहता था. बच्ची उसे चाचा बुलाती थी. बात 24 अगस्त 2020 की दोपहर के वक्त पीड़ित बच्ची की मां घर में सोई थी. बच्ची घर के बाहर अपने भाई के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते वो अपने घर रोते हुए पहुंची थी. तब मां ने उससे पूछताछ की तब बच्ची ने अपने साथ हुए बर्ताव की जानकारी दी. पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले की जानकारी सचिवालय थाना को उस वक्त दी थी. पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी जय कृष्ण यादव को उसी दिन गिरफ्तार की थी. पीड़ित बच्ची के मां के बयान के आधार पर केस दर्ज किया था.



पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा देने का आदेश:पोक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद के अनुसार इस केस में जांच करते हुए पुलिस की तरफ से 12 नवंबर 2020 को चार्जशीट फाइल कर दिया गया था. इसके बाद सुनवाई शुरू हुई थी और सुनवाई पूरी होने के बाद 4 नवंबर को कोर्ट ने अपने पास जजमेंट रिजर्व कर लिया था. मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया. आरोपी को सजा देने के साथ ही कोर्ट ने सरकारी सहायता के तौर पर 4 लाख रुपया पीड़िता के परिवार को देने का आदेश दिया है.

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