पटना: नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री कृष्णापुरी इलाके में पांच आवंटित भूखंडों के आवंटन को रद्द करने का आदेश जारी किया है. आवंटन रद्द के पीछे नगर निगम ने बताया कि इन जगहों पर पीआरडी जो अब नगर निगम हो गया है, वहां पर आवास बनाने के लिए जमीन आवंटित किया गया था. लेकिन भूखंड आवंटित मालिक इन जमीनों को अपने व्यवसायिक लाभ के लिए उपयोग करने लगे. नगर निगम तुरंत सूचना के आधार पर इन भूखंडों के आवंटन को रद्द कर दिया.
आवंटित भूखंड पर अवैध व्यवसायिक भवन का निर्माण
नगर निगम के अधिकारी डी पी तिवारी ने ईटीवी भारत के माध्यम से बताया कि नगर निगम के तरफ से लीज पर आवास के लिए भूखंड को आवंटित किया गया था. जिसमें निगम ने शर्त रखी थी कि भूखंड पर सिर्फ आवास बनाकर रहने के लिए दिया जाएगा. लेकिन जांच के बाद पता चला कि इन सभी भूखंडों पर व्यवसायिक संस्थान चल रहे हैं. जिन्हें जमीन आवंटित की गई थी वो व्यवसाय के माध्यम से उन जमीनों का उपयोग कर रहे है. तब नगर निगम ने 5 लोगों के भूखंड पर कार्रवाई कर उनके आवंटित जमीन को रद्द कर दिया. साथी निगम के तरफ से सभी ब्लॉकों के आवंटियों को सूचित भी कर दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर जमीन को पाटलिपुत्र प्रमंडल कार्यालय अभियंता को सौंपना है नहीं तो बाद में नगर निगम के द्वारा जमीन खुद कब्जे में ले ली जाएगी.