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प्रॉपर्टी टैक्स में धांधली पर जांच, पारस हॉस्पिटल समेत कई निजी संस्थान घेरे में - अतिक्रमण

प्रॉपर्टी टैक्स धांधली को लेकर पटना नगर निगम की टीम 100 संस्थानों को चिन्हित कर जांच कर रही है. इस लिस्ट में पारस हॉस्पिटल, उदयन हॉस्पिटल, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम प्रमुख है. जांच के बाद निगम दोषी पर कार्रवाई करेगी.

प्रॉपर्टी टैक्स में धांधली पर जांच

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Published : Jul 14, 2019, 3:24 PM IST

पटना:प्रॉपर्टी टैक्स में गड़बड़ी रोकने के लिए पटना नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है. निगम भवनों एवं खाली जमीन का पुर्नमूल्यांकन करा रही है. नगर निगम के लिस्ट में पारस हॉस्पिटल और उदयन हॉस्पिटल समेत कई प्रतिष्ठित निजी संस्थानों का नाम शामिल है.

सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देती पीआरओ

नगर निगम की टीम कर रही सर्वेक्षण
नगर निगम की टीम व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, निजी भवनों और खाली जमीनों का सर्वेक्षण कर रही है. खाली पड़े जमीन पर अतिक्रमण कर और टैक्स नहीं भरने वाले भी टीम के रडार पर में हैं. अंचल राजस्व पदाधिकारी की अध्यक्षता में अंचल अधिकारियों एवं रेवेन्यू ऑगमेंटेशन कार्य के लिए टीम गठित कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

पारस हॉस्पिटल

जांच के बाद होगी कार्रवाई
वही पटना नगर निगम पीआरओ हर्षिता कुमारी ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ चोरी का संदेह है. जहां कहीं भी संदेह है, उस पर नगर निगम की टीम प्रॉपर्टी रेवेन्यू कार्य में जुटी है. पीआरओ ने इस लिस्ट में राजधानी के प्रसिद्ध पारस अस्पताल, उदयन अस्पताल का नाम बताया. निगम की जांच लिस्ट में लगभग 100 निजी व्यावसायिक संस्थान, प्रतिष्ठान शामिल है. नगर निगम ऐसे संस्थानों की जांच में जुटी है जिसे निगम ने जमीन लीज पर उपलब्ध करवायी है. जांच के बाद ऐसे संस्थानों और लोगों पर कार्रवाई की जायेगी.

जांच में जुटे निगम के अधिकारी

इन प्रमुख संस्थानों पर किया जा रहा है सर्वेक्षण:

  • बिग हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड (अजीमाबाद)
  • प्रीतम डाइसन (अजीमाबाद )
  • पारस हॉस्पिटल (बेली रोड)
  • कश्यप कमर्शियल कंपलेक्स (बेली रोड)
  • एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ( न्यू बाईपास रोड)
  • उदयन हॉस्पिटल, बोरिंग कैनाल रोड
  • 50 से 100 फीसदी तक लग सकता है जुर्माना
    पटना नगर निगम पीआरओ हर्षिता कुमारी

इसके अलावे विभिन्न प्रतिष्ठानों की संपत्ति की जांच की जा रही है. प्रॉपर्टी टैक्स में धांधली करने वालों पर नगर निगम कार्रवाई भी करेगी. नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 (3) के अंतर्गत सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म में संपत्ति का गलत आंकड़ा देने वाले व्यक्ति या संस्था पर 50-100 फीसदी तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसके अलावे बिहार नगरपालिका संपत्ति के तहत कार्रवाई भी हो सकती है.

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