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पटना नगर निगम की सख्ती, जहां-तहां कचरा फेंका तो लगेगा 2000 का दंड

पटना नगर निगम ने अब शहर वासियों की आदत सुधारने में कड़े फैसले लिए हैं. शहर में गंदगी फैलाने वालों पर निगम प्रशासन की पैनी नजर है. पकड़े जाने पर निगम अब गाढ़ी कमाई से 2000 रुपए बतौर जुर्माना वसूलेगा.

पटना नगर निगम
पटना नगर निगम की सख्ती

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Published : Jan 8, 2021, 7:23 AM IST

पटना:शहरियों की आदत के चलते पटना का स्वच्छता रैंक में फिसड्डी न निकल जाए इसलिए निगम लगातार सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. निगम प्रशासन अब शहर में गंदगी फैलाने वालों पर पैनी नजर रख रहा है. पकड़े जाने पर 2000 रुपये भी वसूल सकता है. इसके लिए निगम ने 10 धावा दल टीम का गठन किया है. जो पटना के विभिन्न इलाकों में घूम-घूमकर गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसेंगे.

10 दिनों में वसूले 96 हजार जुर्माना
बीते दस दिनों में नगर निगम प्रशासन का धावा दल शहर भर में घूम घूम कर गंदगी फैलाने वालों से 96 हजार बतौर जुर्माना अब तक वसूल कर चुका है. बाजारों में औचक निरीक्षण के दौरान टीम प्लास्टिक के थैला उपयोग करने वाले दुकानदारों को पकड़ा है. साथ ही सड़क पर मांस मछली बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की है.

जुर्माना वसूलते निगम कर्मचारी

निगम का लक्ष्य क्षेत्र के प्रत्येक घर को डोर टू डोर सेवा का उपलब्ध कराना
पटना नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतगर्त जिन भी निकायों में डोर टू डोर कचरा उठा रही है. ऐसे में वहां डस्टबिन में कचरा फेंकना वर्जित कर दिया गया है. वहीं, जिन क्षेत्रों को अक्टूबर 2018 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत डोर टू डोर सेवा दी जा रही है. सेवा को सुचारू रूप से प्रारंभ होत ही सभी गली-मोहल्लों, सार्वजनिक एवं व्यवसायिक स्थालों से बड़े डस्बीन को हटा दिए जाएंगे. जिनका प्रयोग पूर्व में आम जन द्वारा कचरा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था. डोर ट डोर सेवा के अंतर्गत सभी घरों-दकानों के दरवाजे से प्रतिदिन सभी सेक्टर से कूड़ा का उठाया जा रहा है.

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