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नौकरी नहीं देने पर पटना हाईकोर्ट ने 25 लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश

आवेदक के वकील ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा पास करने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई. कोर्ट को बताया गया कि आयोग ने सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए एक विज्ञापन वर्ष 2016 में निकाला था.

पटना हाईकोर्ट

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Published : Sep 13, 2019, 12:55 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी और संबंधित विभाग को 25 लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त इंजीनियर को प्रतियोगिता परीक्षा पास किये जाने के बावजूद नौकरी नहीं दिए जाने पर दिया है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने संजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई की.

परीक्षा पास होने के बाद भी नहीं दी गई नौकरी
आवेदक के वकील ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा पास करने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई. कोर्ट को बताया गया कि आयोग ने सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए एक विज्ञापन वर्ष 2016 में निकाला था. विज्ञापन में दिए गए योग्यता के अनुसार आवेदक ने आवेदन दिया था. परीक्षा पास किये जाने के बाद एक बार फिर उसके शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़ा कर आयोग ने संबंधित विभाग से मंतव्य की मांग की, लेकिन उसे नौकरी नहीं दी गई.

बीपीएससी को मुआवजा देने का दिया गया आदेश

बीपीएससी के सचिव से कोर्ट ने मांगा जवाब
जिसके बाद संजीव कुमार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने बीपीएससी और तकनीक विभाग के निदेशक को 25 लाख रूपये देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने बीपीएससी के सचिव को यह बताने को कहा है कि विभाग कैसे इस क्षति की पूर्ति करेगा, इसका जवाब दे.

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