पटना:पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर सुनवाई गर्मी की छुट्टी बाद की जाएगी. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन (Chief Justice KV Chandran) की खंडपीठ प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को हलफनामा दायर कर प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने निर्माण कंपनी को बताने को कहा था कि निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा. पूर्व की सुनवाई में भी कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार, एनएचएआई और अन्य सम्बंधित पक्षों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.
ये भी पढ़ें- पटना-गया राजमार्ग की बदहाली पर HC की फटकार, बोले सांसद- NHAI बरत रहा लापरवाही
पटना गया डोभी एनएच निर्माण मामले में सुनवाई: पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य कर रही कम्पनियों ने कोर्ट को बताया था कि 31मार्च, 2023 तक फेज एक का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही इस राजमार्ग के निर्माण कार्य को लगभग 30 जून, 2023 तक पूरा कर लिए जाने का अश्वासन दिया था. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया था कि जिस गति से काम किया जा रहा है, ऐसे में तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होना कठिन है. उन्होंने बताया था कि तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए संसाधनों और कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत होगी.
गर्मी छुट्टी के बाद होगी मामले की सुनवाई: इससे पूर्व अधिवक्ताओं की टीम ने खंडपीठ के समक्ष पटना गया डोभी एनएच का निरीक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने वकीलों की टीम को इस राजमार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था. पिछली सुनवाई में भी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी ने इसका निर्माण कार्य 30 जून, 2023 तक पूरा करने का अश्वासन कोर्ट को दिया था. साथ ही कोर्ट ने इस फेज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों को तत्काल हटाने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया था. कोर्ट को पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो और तीन के निर्माण में लगी निर्माण कंपनी ने बताया था कि पटना गया डोभी एनएच के निर्माण में कई जगह बाधा उत्पन्न किया जा रहा है. इस मामलें पर अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद की जाएगी.