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पटना हाईकोर्ट की नई व्यवस्थाः जुर्माने की राशि से जरूरतमंद वकीलों को दी जाएगी सहायता - जरूरतमंद वकीलों की सहायता

जस्टिस ए अमानुल्लाह ने डॉ. राम सागर सिंह के एक मामले पर सुनवाई की. जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

ननन
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Published : Nov 17, 2020, 10:55 AM IST

पटनाः हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी से शिथिल चल रहे अदालतों में कार्यरत वकीलों की सहायता के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है. वकालत पेशे से प्रभावित वकीलों को आर्थिक सहायता मिलेगी.

जरूरतमंद वकीलों की कोर्ट करेगा सहायता
कोर्ट की नई व्यवस्था के अनुसार अदालती कार्यवाही में सुस्ती दिखाने वालों पर जो जुर्माना लगाया जाएगा, उसे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा खोले गए अकाउंट में जमा करना होगा. बाद में उस राशि को जरूरतमंद वकीलों को नए तरीके से वितरित किया जाएगा.

जस्टिस ए अमानुल्लाह ने डॉ. राम सागर सिंह के एक मामले पर सुनवाई की. जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी
दरअसल कोर्ट के बार-बार आदेश देने के बाद भी एल एन मिथिला विश्वविद्यालय ने सेवानिवृत प्रोफेसर को बकाया धन राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में जवाब दायर नहीं किया. तब कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए ये आदेश दिया. मामले पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर दोबारा की जाएगी.

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