पटना:पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक आदेश जारी कर औरंगाबाद के जिला जज कृष्ण मुरारी शरण को निलंबित कर दिया है. हाईकोर्ट ने उन्हें बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील) 2020 के नियम 6 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.
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आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कृष्ण मुरारी शरण अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने के दौरान बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे. निलंबन के दौरान उन्हें निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा. जांच जारी रहने या अगले आदेश तक उन्हें पटना सिविल कोर्ट में अटैच किया गया है. इस आदेश की कॉपी कृष्ण मुरारी शरण को भेजी गई है. उन्हें तत्काल प्रभाव से अपना प्रभार सीनियर एडीजे को सौंपने को कहा गया है. आदेश की कॉपी पटना के जिला जज को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है.